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109 मतदान केंद्रों पर कराया जायेगा चुनाव

सीओ व थानाध्यक्षों को आचार संहिता उल्लंघन मामले पर कड़ाई से नजर रखने का निर्देश किशनगंज : नगर निकाय आम निर्वाचन 2017 में जिले के तीनों निकायों में 109 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे़ जिसमें किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के लिए 74, बहादुरगज नगर पंचायत में 21 एवं ठाकुरगंज नगर पंचायत […]

सीओ व थानाध्यक्षों को आचार संहिता उल्लंघन मामले पर कड़ाई से नजर रखने का निर्देश

किशनगंज : नगर निकाय आम निर्वाचन 2017 में जिले के तीनों निकायों में 109 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे़ जिसमें किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के लिए 74, बहादुरगज नगर पंचायत में 21 एवं ठाकुरगंज नगर पंचायत में 14 बूथ शामिल है़ सभी बूथों पर एक एक इवीएम मशीन का उपयोग होना है़ इसलिए जितने बूथ हैं उतना ही इवीएम मशीन नगर निकाय चुनाव में प्रयोग होगा़ इस संबंध में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित ने कहा कि स्वच्छ व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है़ उन्होंने कहा कि किशनगंज बेहद शांतिपूर्ण जिला है़
नगर निकाय चुनाव में विधि व्यवस्था के गड़बड़ी की आशंका कम ही है़ फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे़ उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर सभी संबंधित बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्षों को आचार संहिता उल्लंघन मामले पर कड़ाई से नजर रखने के निर्देश दिये गये है़ं तीनों निकायों का मतगणना कार्य किशनगंज उत्तरपाली स्थित बाजार समिति परिसर में होगा़ इसलिए तीनों निकायों के वज्र गृह बाजार समिति परिसर में ही बनाये गये है.
निजी भवनों पर भी नहीं लगा सकते पोस्टर : नगर निकाय चुनाव में प्रचार-प्रसार हेतु कोई भी अभ्यर्थी सरकारी ही नहीं बल्कि निजी भवनों, दीवारों, चहारदीवार का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं. भले ही निजी भवनों के मालिक चुनाव प्रचार हेतु किसी अभ्यर्थी को अपने निजी भवन, दीवार, चहारदीवारी का उपयोग करने की सहमति भी क्यों न दे दी हो. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी सरकारी या सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार अथवा चहरदीवारी पर चुनाव संबंधी पोस्टर या कोई अन्य सूचना नहीं चिपकाया जा सकता है. इतना ही नहीं निजी भवनों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि निजी भवनों के मालिक की सहमति से भी निजी भवनों, निजी दीवारों, निजी चहारदीवारी पर न तो चुनावी पोस्टर और न ही किसी प्रकार का चुनावी सूचना चिपकाया जा सकता है, न ही चुनावी नारा और न ही बैनर लगाया जा सकता है.

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