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एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनायी 15 हजार अर्थदंड व दो वर्ष के कारावास की सजा

Updated at : 19 Nov 2019 8:23 AM (IST)
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एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनायी 15 हजार अर्थदंड व दो वर्ष के कारावास की सजा

किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सोमवार को आरोपित मो सरताज को दो वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये की आर्थिक दंड का सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19 अगस्त 2016 को स्थानीय रूईधासा मैदान में प्लास्टिक बंधा हुआ […]

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किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सोमवार को आरोपित मो सरताज को दो वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये की आर्थिक दंड का सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19 अगस्त 2016 को स्थानीय रूईधासा मैदान में प्लास्टिक बंधा हुआ गांजा आरोपित सरताज के पास से बरामद हुआ था.

इस मामले में किशनगंज थाना कांड संख्या 376/ 2016 के तहत धारा 21/22/23 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतगर्त दर्ज किया गया. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित मो सरताज, उस लगभग 25 वर्ष पिता- स्व मो ताज, साकिन रुईधासा खनका, वार्ड नं0-24, थाना व जिला- किशनगंज को दोषी पाते हुए एनडीपीएस की धारा 21 के लिए दो वर्ष के लिए कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपित तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. धारा 22 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 23 के अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अर्थदंड के सजा के अलावे सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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