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दो आरोपित को दो वर्ष की मिली सजा

Updated at : 26 Jun 2024 12:45 AM (IST)
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दो आरोपित को दो वर्ष की मिली सजा

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खगड़िया. महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार ने मंगलवार को दो आरोपित को दो वर्ष की कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार अलौली निवासी प्रेमा देवी ने अलौली थाना में दिनांक 07.06 2016 को आवेदन देकर शिकायत की थी कि बांध चातर निवासी पाली साहनी, बुधन साहनी, राजीव साहनी व सोनू साहनी सभी अभियुक्त सुचिका के साथ गंदा व्यवहार व मारपीट की. तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया. सूचिका के पति द्वारा रोकने पर उसके साथ भी मारपीट किया. न्यायालय उक्त अभियुक्त राजीव साहनी व सोनू साहनी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए दो वर्ष साधारण कारावास तथा सभी धाराओं को मिलाकर कुल 3000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से चंद्रभूषण प्रसाद सिंह विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी व बचाव पक्ष की ओर से बालेश्वर प्रसाद यादव ने पक्ष रखा.

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