दो आरोपित को दो वर्ष की मिली सजा

Updated:
विज्ञापन

दो आरोपित को दो वर्ष की मिली सजा

विज्ञापन

खगड़िया. महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेश कुमार ने मंगलवार को दो आरोपित को दो वर्ष की कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार अलौली निवासी प्रेमा देवी ने अलौली थाना में दिनांक 07.06 2016 को आवेदन देकर शिकायत की थी कि बांध चातर निवासी पाली साहनी, बुधन साहनी, राजीव साहनी व सोनू साहनी सभी अभियुक्त सुचिका के साथ गंदा व्यवहार व मारपीट की. तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया. सूचिका के पति द्वारा रोकने पर उसके साथ भी मारपीट किया. न्यायालय उक्त अभियुक्त राजीव साहनी व सोनू साहनी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए दो वर्ष साधारण कारावास तथा सभी धाराओं को मिलाकर कुल 3000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से चंद्रभूषण प्रसाद सिंह विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी व बचाव पक्ष की ओर से बालेश्वर प्रसाद यादव ने पक्ष रखा.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन