खगड़िया : तंबाकू जानलेवा है. इस कारण तंबाकू एवं इसके उत्पाद के सेवन पर अंकुश लगाने को लेकर सरकारी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आदेश है. सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू अथवा इसके उत्पाद की बिक्री एवं उपयोग करने पर रोक लगाने को लेकर कोटपा एक्ट 2003 भी बना है. इस कानून के तहत दोषी लोगों से जुर्माना वसूल किया जाना है. ऐसे में लोग इस कानून को भूलाते जा रहे हैं. स्वच्छन्द होकर सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू अथवा इसके उत्पाद की बिक्री एवं सेवन किया जा रहा है.
कोटपा एक्ट 2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, स्कूल-कालेज, अस्पताल आदि जगहों के सौ गज की दूरी के अंतर्गत तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री अथवा सेवन करना कानूनी अपराध है.परंतु विभागीय लापरवाही के कारण जिले के विभिन्न स्कूल-कालेज एवं अस्पतालों के समीप स्थित चाय-पान की दुकानों में तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बेची जा रही है. स्कूल-कालेज के समीप स्थित दुकानों से तंबाकू उत्पाद की खरीददारी कर नौनिहाल भी इसका सेवन कर रहे हैं. विदित हो कि सितंबर 2016 के प्रथम सप्ताह तक कोटपा के जिला नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित थाना की पुलिस इसके विरुद्ध कार्रवाई की थी.