नशेड़ी पंकज साह को मिली तीन माह की सजा
Updated at : 13 Dec 2019 8:39 AM (IST)
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खगड़िया : नशा सेवन के आरोप में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अली अहमद ने गुरुवार को एक व्यक्ति को नशा सेवन का दोषी पाकर तीन माह कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते 11 अक्तूबर को मानसी थाना के बलहा बाजार निवासी पंकज साह शराब पीकर हंगामा कर रहे […]
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खगड़िया : नशा सेवन के आरोप में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अली अहमद ने गुरुवार को एक व्यक्ति को नशा सेवन का दोषी पाकर तीन माह कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते 11 अक्तूबर को मानसी थाना के बलहा बाजार निवासी पंकज साह शराब पीकर हंगामा कर रहे थे.
जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. न्यायालय ने नशा सेवन के आरोप में पंकज साह को तीन माह कारावास की सजा सुनाई है. इस बाद का निष्पादन मात्र तीन माह में किया गया.
इस केस में तीन माह सजा अथवा 50 हजार रुपये अर्थदण्ड का प्रावधान है. 50 हजार अर्थदण्ड नहीं देने वालों को तीन माह जेल काटना पड़ता है. जबकि अर्थदण्ड 50 हजार रुपये भुगतान कर देने वालों को जेल नहीं जाना पड़ता है. इस मुकदमा में सरकार की ओर से स्पेशल एपीपी प्रिय रंजन कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.
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