सख्ती. क्लिनिक ,नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर व कारोबारियों पर विभाग का शिकंजा
Advertisement
कारोबार के हिसाब से लगेगा पेशा कर
सख्ती. क्लिनिक ,नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर व कारोबारियों पर विभाग का शिकंजा खगड़िया : अब तक अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स जमा कर रहे डॉक्टर, कारोबारी, वाहन मालिकों, ईंट भट्ठे मालिकों, रेस्टोरेंट संचालक, होटल संचालक, पेट्रोल पंप मालिकों, टीचिंग एवं प्राइवेट स्कूल संचालक, पानी प्लांट मालिक सहित अन्य रोजगार/क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को पेशा […]
खगड़िया : अब तक अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स जमा कर रहे डॉक्टर, कारोबारी, वाहन मालिकों, ईंट भट्ठे मालिकों, रेस्टोरेंट संचालक, होटल संचालक, पेट्रोल पंप मालिकों, टीचिंग एवं प्राइवेट स्कूल संचालक, पानी प्लांट मालिक सहित अन्य रोजगार/क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को पेशा कर भी देना होगा. पेशा कर जमा कराने के लिए पहले वाणिज्य कर जागरूकता कार्यक्रम चला कर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को जागरूक किया जा रहा है. ताकि लोग सेवा कर जमा कर दें. अगर इसके बाद लोग सेवा कर जमा नहीं करते हैं तो वाणिज्य कर विभाग सख्ती से पेशा कर वसूल करेगा.
28 फरवरी तक जमा करना होगा कर
28 फरवरी तक सभी लोगों को पेशा कर जमा करने का स्पष्ट आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक इस कर की जानकारी से बहुत लोग अंजान है. क्योंकि बड़ी संख्या में इस जिले के लोग पेशा कर जमा नहीं कर सरकार को चूना लगा रहें है. कुछ जानकारी के अभाव में तो अनजाने में पेशा कर जमा नहीं कर रहें है. जिन्हें पेशा व्यापार आजीविका कर अधिनियम 2011 की जानकारी नहीं है. उन्हें जागरूकता शिविर के जरीये इस अधिनियम की जानकारी दी जा रही है.
उन्हें पेशा कर जमा करने को कहा गया जा रहा है. उन्हें भी यह निर्देश जारी कर पेशा कर जमा करने को कहा जा रहा है जो जान बूझ ये टैक्स जमा नहीं कर रहें है. बताया जाता है कि पेशा कर वसूल कर रहे वाणिज्य कर विभाग ने जिले के करीब पांच हजार व्यवसायियों को उक्त कर जमा करने की सूचना दी है. जबकि अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी कर जमा करने के लिए कहा जा रहा है.
पेशा कर से किसान मुक्त
अनाज के खरीद-बिक्री में शामिल लोगों/व्यापारियों को इस अधिनियम के तहत पेशा कर जमा करने होंगे. लेकिन अनाज उत्पादन/खेती करने वाले किसानों को पेशा कर से मुक्त रखा गया है. अगर किसानों की आमदनी अधिक है तो वे इनकम टैक्स जमा करेंगे. पेशा कर से किसानों को अलग रखा गया है.
उल्लेखनीय है कि पहले मनोरंजन, वैट, सीएसटी, ईटी, विज्ञापन टैक्स सहित सात प्रकार के टैक्स वाणिज्य कर विभाग वसूलता था लेकिन पिछल वर्ष से ही इन सभी टैक्स को जीएसटी में शामिल कर दिया है. पेशा कर को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है. सूत्र बताते हैं कि पेशा कर को अगर सख्ती से लागू कराया जाए तो प्रत्येक साल करोड़ों रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे. जानकार बताते हैं जिले में बड़ी संख्या में डॉक्टर, कोचिंग संचालक , व्यावसायिक वाहन संचालक सहित अन्य रोजगार से जुड़े लोग पेशा कर जमा नहीं कराते है. शायद इसकी पूरी जानकारी विभाग को भी है तभी राज्य स्तर फरवरी व मार्च माह में 4 से 5 करोड़ रुपये सेवा कर के रूप में वसूली करने का लक्ष्य जिले को दिया गया है.
ढाई हजार तक जमा करने होंगे
पेशा कर की अधिकतम राशि ढाई हजार निर्धारित है. बताया जाता है कि लोगों को कारोबार के हिसाब से पेशा कर जमा करना होता है. अगर कोई डॉक्टर बड़े नर्सिंग होम चला रहें हैं या फिर कोई कारोबारी 40 लाख रुपये से अधिक का कारोबार कर रहें हैं तो उन्हें अधिकतम सालाना ढाई हजार रुपये पेशा व्यापार आजीविका कर अधिनियम के तहत जमा करने होंगे. इसी तरह अगर किसी व्यवसायी का कारोबार छोटा है या फिर डॉक्टर का क्लिनिक या नर्सिंग होम छोटा है तो उसे हजार रुपये सालाना पेशा कर इस अधिनियम के तहत जमा करने होंगे. कारोबार/व्यवसाय के हिसाब से वाणिज्य कर विभाग यह तय करेगी कि उस व्यक्ति से कितना पेशा कर लिए जाएंगे.
2011 में लागू हुआ अधिनियम
यह अधिनियम वर्ष 2011 से लागू हुआ है. इसलिए उक्त पेशे से जुड़े लोगों से 2011 से ही पेशा कर लिए जायेंगे. अगर किन्हीं वर्ष 13 या फिर 14,15 से कारोबार/व्यवसाय आरंभ किया है या इन्होंने पेशा कर जमा नहीं किया है तो आरंभ किये गये साल से ही इन्हें यह कर जमा कराने होंगे. समय पर कर जमा नहीं कराने के लिए इनसे सिर्फ 2 प्रतिशत मासिक ब्याज लिए जायेंगे. श्री चुर्तवेदी ने कहा कि पेशा कर जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के भी प्रावधान है. 28 फरवरी के बाद पकड़े जाने पर ऐसे पेशे से जुड़े लोगों से सूद सहित पेशा कर के साथ-साथ जुर्माना भी वसूल किये जायेंगे.
बैंकों को भी देना होगा टैक्स
28 तक कर जमा करनेवालों को मिलेगी राहत : एसके चतुर्वेदी
सहायक वाणिज्य कर आयुक्त एसके चतुर्वेदी ने बताया कि पेशा व्यापार अधिनियम 2011-12 को सख्ती से लागू किये जायेंगे. इसके लिए विभाग के द्वारा तैयारी भी की जा रही है. पेशा कर जमा नहीं कर रहे क्लिनिक, नर्सिंग होम चलाने वाले चिकित्सकों, टीचिंग कोचिंग सेंटर, निजी विद्यालयों, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल, होटल संचालकों, व्यावसायिक वाहन ऑनर, पेट्रोल पंप, सहित ईंट भट्ठे मालिकों आदि की सूची तैयार की जा रही है. अगर ये 28 फरवरी तक स्वयं पेशा कर जमा कर देते हैं, तो इन्हें नियमानुसार राहत दी जायेगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement