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विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आवश्यक संसोधन जरूरी, मिन्हाज

Updated at : 24 Dec 2024 6:20 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आवश्यक संसोधन जरूरी, मिन्हाज

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प्रतिनिधि, बलिया बेलौन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मिन्हाज ने नई बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 को लेकर नाराजगी व्यक्त की है. कहा कि नई नियमावली में शिक्षकों के सेवा संहिता में सुधार एवं नियंत्रता, समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण, ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा, सेवांत लाभ, पूर्व की सेवा पर प्रोन्नति आदि लाभप्रद प्रावधानों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है. इस नियमावली में शिक्षकों पर तरह तरह की बंदिश लगायी गयी है. नियमावली के तहत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. लाखों शिक्षक एक जनवरी से विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ राजकर्मी हो जायेंगे. शिक्षकों के सेवा संतुष्टि को अधर में लटका दिये जाने से शिक्षकों को आर्थिक हानि होने की संभावना है. कुछ शिक्षक विगत 21 वर्षों से नियंतर सेवा करते आ रहे है. विशिष्ठ शिक्षक बनने के साथ ही पूर्व का सेवा शुन्य हो गया. नई नियमावली में पूर्व के सेवा का कोई चर्चा नहीं होने से शिक्षक परेशान हैं. उन्होंने संघ के माध्यम से मांग करते हुए कहा की इस नियमावली में आवश्यक संसोधन की जरूरत है. ताकि शिक्षकों को उस का हक मिले.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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