जनवरी 2026 से लाभुकों को मिलेगा दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल

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जनवरी 2026 से लाभुकों को मिलेगा दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल

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– खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया निर्देश कटिहार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुकों को वर्तमान में खाद्यान्न का वितरण 1:4 के अनुपात में किया जा रहा है. यानी इस अधिनियम के अधीन अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (07 किलोग्राम गेहूं एंव 28 किलोग्राम चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (पीएचएच) से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (01 किलोग्राम गेहूं एंव 04 किलोग्राम चावल) का वितरण किया जा रहा है. माह दिसंबर 2025 तक खाद्यान्न वितरण की यही व्यवस्था प्रभावी रहेगी. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के हालिया दिशानिर्देश के अनुसार खाद्यान्न की मदवार मात्रा में परिर्वतन किया गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित पात्र लाभुको को माह जनवरी 2026 के वितरण चक्र से खाद्यान्न का वितरण 1:4 के स्थान पर 2:3 के अनुपात में किया जायेगा. इस प्रकार से अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम चावल) तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी से आच्छादित लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति लाभुक 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहूं एंव 03 किलोग्राम चावल) का वितरण किया जायेगा.

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