कटिहार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिंद्रनाथ की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्मी शेख पलटू को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें दस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश जारी किया गया है.
जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है. अमदाबाद थाना में फर्द बयान में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि शादी का प्रलोभन देकर अभियुक्त ने उसके साथ यौन शोषण करता रहा. बाद में वह शादी से मुकर गया.
इस सत्र वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद साह ने कुल पांच साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में कराया. अभियुक्त शेख पलटू वर्तमान में जेल में बंद है.