कटिहारः शहर के चर्चित गोलू हत्याकांड में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की अदालत ने पांच अभियुक्त विक्की कुमार उर्फ चिनगारी, विकास कुमार उर्फ सीडी विक्की, चंदन गुप्ता, रंजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह व मोनू कुमार दास को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने उक्त सजा भादवि की धारा 302/34 एवं 201/34 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनायी है.
क्या है मामला : कटिहार नगर थाना कांड संख्या 318/2011 में गोलू के पिता महेश प्रसाद गुप्ता ने थाने में आवेदन दिया था. कहा कि पुत्र आदित्य कुमार उर्फ गोलू 11वीं का नामांकन फार्म लाने के लिए घर से निकला. देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई, लेकिन गोलू नहीं मिला. घर में पत्नी से बातचीत के क्रम में पता चला कि गोलू अपना मोबाइल किसी पप्पू सिंह, विक्की चौधरी व उनके अन्य सहयोगियों को देनेवाला था. इस बात पर पप्पू सिंह व विक्की चौधरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने मिलने से इनकार किया.
थाने में दिये आवेदन में गोलू के पिता ने पुत्र की हत्या की आशंका का आरोप पप्पू सिंह उर्फ रंजीत सिंह पिता अमरेंद्र सिंह साकिम अमलाटोला, कटिहार के विक्की चौधरी व उसके अन्य सहयोगियों पर लगाया. मामले में अनुसंधान के क्रम में सभी अभियुक्तों की ओर से दिये गये स्वीकारोक्ति बयान पर अपराधियों ने फिरौती के लिए अपहरण कर गोलू की हत्या की बात स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने अपराधियों की ओर से बताये गये निशानदेही पर गोलू का नर-कंकाल रहमत नगर कुलीपाड़ा स्थित रेलवे पोखर से बरामद किया गया.