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कड़ाके की ठंड को लेकर विद्यालयों के समय सारणी में हुआ बदलाव

जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए निजी व सरकारी विद्यालयों के समय सारणी में बदलाव किया गया है. अब विद्यालय की संचालन 17 जनवरी तक सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगा.

भभुआ नगर. जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए निजी व सरकारी विद्यालयों के समय सारणी में बदलाव किया गया है. अब विद्यालय की संचालन 17 जनवरी तक सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगा. अगर कोई भी विद्यालय 10 बजे से पहले व शाम 4:00 बजे के बाद खुला मिलता है, तो कार्रवाई होगी. इधर, विद्यालय के समय में बदलाव करते हुए जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा है कि जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. साथ ही कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र) सहित सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां 10 बजे से पहले व चार के बाद संचालित नहीं होगी. यानी विद्यालय की संचालन सुबह 10 से शाम चार बजे तक होगा. आदेश के बाद भी अगर कोई विद्यालय संचालक इसका उल्लंघन करता है, तो कार्रवाई की जायेगी. = आज से 17 जनवरी तक आदेश रहेगा लागू जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि विद्यालय समय परिवर्तन का आदेश आज से यानी चार से 17 जनवरी तक लागू रहेगा. 17 जनवरी तक जिले के सभी विद्यालयों में 10:00 से पहले व शाम 4:00 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं होगी. गौरतलब है कि जिले में विगत तीन-चार दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पारा 10 डिग्री से नीचे आ जा रही है. कड़ाके की ठंड के बीच निजी विद्यालय संचालकों द्वारा व जिले के दो दर्जन सरकारी विद्यालयों में दो शिफ्ट में विद्यालय संचालित होने के कारण मॉर्निंग संचालित हो रहा था. मॉर्निंग विद्यालय की संचालन होने से कड़ाके की ठंड के बीच ही बच्चे विद्यालय जा रहे थे, लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा समय सारणी में बदलाव किये जाने से छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी. = बोले अधिकारी इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार डीएन ने कहा कि विद्यालय के समय सारणी में बदलाव जिला पदाधिकारी के आदेश पर कर दिया गया है. इसकी सूचना सभी निजी विद्यालय संचालक व प्रधानाध्यापकों को दे दी गयी है. जारी आदेश के पालन नहीं करने वाले निजी विद्यालय संचालकों पर कार्रवाई होगी.

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