निकाय चुनाव: निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश, "10 हजार ही खर्च कर सकते हैं नपं के प्रत्याशी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मोहनिया शहर: नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी केवल 10 हजार रुपये ही चुनाव में खर्च कर सकते है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है. कहा गया है कि नगर पंचायत में चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी को केवल 10 हजार रुपये तक ही खर्च करना है. नगर पर्षद में प्रत्याशी 20 हजार रुपये […]
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मोहनिया शहर: नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी केवल 10 हजार रुपये ही चुनाव में खर्च कर सकते है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किया गया है. कहा गया है कि नगर पंचायत में चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी को केवल 10 हजार रुपये तक ही खर्च करना है. नगर पर्षद में प्रत्याशी 20 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जिसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन द्वारा आदेश पत्र में कहा गया हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के यथा संशोधन की धारा 473(3) के अनुसार तय राशि से अधिक या तय सीमा में निर्वाचन पदाधिकारी लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर तीन वर्षों के अवधि तक चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किये जायेंगे.
साथ ही आदेश पत्र में कहा गया है कि नामांकन के प्रत्येक पांचवें दिन निर्वाची पदाधिकारी के पास जाकर खर्च का जांच करना होगा. प्रत्याशी को अपने चुनाव में खर्च का ब्योरा एक रजिस्टर में प्रतिदिन लिखेंगे, जो रजिस्टर निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर से खोल दिया जायेगा. लाउडस्पीकर किराये सहित अन्य का रेट का निर्धारण जिला से किया जायेगा. प्रत्याशी को हिदायत दी गयी है कि ट्रेन का किराया व पोस्टेज का खर्च चुनाव खर्च में नहीं जुड़ेगा.
खर्च की जानकारी ले सकते हैं आमलोग: नगर पंचायत चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा काफी पैसा खर्च किया गया और निर्वाचन पदाधिकारी के पास कम प्रस्तुत करने का यदि शक हो तो वह निर्वाचन विभाग से प्रस्तुत किये गये खर्च का अभिप्रमाणित कॉपी ले सकता है. इसको लेकर आयोग के सचिव से जारी आदेश पत्र में कहा है कि किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव में खर्च की कॉपी ले सकता है. बस, उसके लिए केवल पहले 10 रुपये फीस के तौर पर देना होगा. उसके बाद प्रति पेज दो रुपये निर्वाचन विभाग में जमा करना होगा, जिसके बाद वह किसी प्रत्याशी का चुनाव में खर्च का विवरण ले सकता है.
21 मई को होगा मोहनिया नगर पंचायत का चुनाव
स्थानीय नगर पंचायत का चुनाव 21 मई को होगा, जिसको लेकर बुधवार को तिथि की घोषणा की गयी. 19 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जायेगा, जो 27 अप्रैल तक चलेगा. नामांकन की जांच 28 व 29 अप्रैल को होगा. नाम वापसी दो अप्रैल को व 23 मई को मतगणना होगी. मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. गौरतलब है कि तिथि घोषित किये जाने के बाद भावी प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुट गये हैं.
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