दिव्यांग से विवाह पर मिलेंगे 50 हजार रुपये
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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भभुआ (नगर) : मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार दिव्यांग पुरुष से विवाह करनेवाली सामान्य महिला या दिव्यांग महिला से विवाह करनेवाले सामान्य पुरुष को प्रोत्साहित करने व आर्थिक रुप से सबल बनाने के लिए 50 रुपये दिये जायेंगे. दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करनेवाले पुरुष या महिला को अनुदान प्राप्त करने के लिए विवाह […]
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भभुआ (नगर) : मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार दिव्यांग पुरुष से विवाह करनेवाली सामान्य महिला या दिव्यांग महिला से विवाह करनेवाले सामान्य पुरुष को प्रोत्साहित करने व आर्थिक रुप से सबल बनाने के लिए 50 रुपये दिये जायेंगे.
दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करनेवाले पुरुष या महिला को अनुदान प्राप्त करने के लिए विवाह की तिथि से दो वर्ष के अंदर आवेदन पत्र संबंधित सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पास जमा करना होगा. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार योजना के रुपये दिव्यांग वर या बधू के खाते में जमा किये जायेंगे. वर वधू के अलग होने की स्थिति में राशि वधू के खाते में जमा की जायेगी.
क्या होगी पात्रता : इस योजना का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासी या जो बिहार में कम से कम दस वर्षों से रह रहे हो उन्हें मिलेगा. इस योजना के लिए दिव्यांग स्त्री या पुरुष की दिव्यांगता का प्रतिशत चालीस प्रतिशत या उससे अधिक हो. प्रमाणीकृत दिव्यांगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं होगी.
विवाहित व्यक्तियों की उम्र पुरुष के मामले में 21 वर्ष या उससे अधिक वहीं महिलाओं के मामले में उनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए. पुरुष व स्त्री दोनों अगर दिव्यांग हैं, तो दोनों को अलग अलग योजना का लाभ मिलेगा. विवाहित दंपत्ति का प्रमाणपत्र जमा करना होगा. सबसे अहम बात इस योजना में यह है कि दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्व से मिलनेवाली अन्य योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलनेवाली सहायता जारी रहेगी.
अनुदान के लिए आवेदन : इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को दो प्रतियों में संलग्न संयुक्त फोटो व वांक्षित कागाजातें जैसे आवासीय, विकलांगता प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, विवाह निबंधन प्रमाणपत्र आदि के साथ अनुदान के लिए सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिव्यांग वर व वधू जिनको योजना का लाभ मिलना है उनके गृह जिले से भरे जायेंगे. प्रमाणपत्रों को विधिवत जांच के बाद ही उक्त योजना का लाभ दिव्यांगों को मिलेगा.
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