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आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा

आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा भभुआ (कैमूर). मंगलवार को व्यवहार न्यायालय भभुआ के एसीजेएम-3 राकेश मिश्रा की अदालत में आर्म्स एक्ट के मामले में जगरनाथ यादव उर्फ पत्थर यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिये जाने […]

आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा भभुआ (कैमूर). मंगलवार को व्यवहार न्यायालय भभुआ के एसीजेएम-3 राकेश मिश्रा की अदालत में आर्म्स एक्ट के मामले में जगरनाथ यादव उर्फ पत्थर यादव को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं दिये जाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. मोहनिया थाना कांड संख्या 322/2013 में सात दिसंबर 2013 को मोहनिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र पासवान ने मोहनिया थाना क्षेत्र के कठसेरवां गांव में जगरनाथ यादव के घर छापेमारी कर एक देसी लोडेड कट्टा, एक बंदूक व 30 कारतूस बरामद किया था. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम-3 की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाया. उक्त मामले में सरकार के तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी हरिश कुमार रहे.

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