भभुआ सदर : मकान व दुकान निर्माण के दौरान शहर की सड़कों सहित गली-मुहल्लों के रास्ते पर मटेरियल गिरानेवाले अब सावधान हो जायें. नगर पर्षद ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जरूरत पड़ी तो ऐसे मटेरियल को नगर पर्षद जब्त भी कर सकता है.
इसके अलावे मकान निर्माण के दौरान सड़क पर बालू, गिट्टी व छड़ गिराने पर अधिकतम एक हजार की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जायेगी. नगर पर्षद के इस कार्रवाई पर व्यवधान उत्पन्न करनेवालों के खिलाफ नगर पर्षद प्राथमिकी भी दर्ज कर सकता है. इस कार्य को पूरा करने को लेकर नगर पर्षद ने अपने दो कर दारोगाओं को नियुक्त किया है. दोनों कर दारोगा नप ईओ के निर्देश पर नगर पर्षद क्षेत्र का प्रतिदिन गश्त लगायेंगे और जिस स्थान पर मकान से संबंधित मटेरियल गिरा हुआ पाया गया.
उस स्थान की जानकारी सीधे अपने अधिकारी को देंगे. पहले तो संबंधित मकान मटेरियल के स्वामी को यह तय समयसीमा के भीतर मौके से हटा लेने की चेतावनी दी जायेगी, अगर नहीं माने तो संबंधित उनसे जुर्माने की राशि वसूली जायेगी. इस संबंध में नप ईओ अनुभूति श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में आये दिन यातायात व्यवस्था में आ रही गड़बड़ी को दुरुस्त कराने को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. सड़क पर भवन व मकान निर्माण के दौरान लोगबाग बगैर किसी जानकारी के सड़क किनारे बहुतयात मात्रा में मकान से संबंधित मटेरियल गिरा देते हैं, जो एक तरह से गैरकानूनी है. इससे अतिक्रमण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है. ऐसा करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. नगर पर्षद इससे संबंधित सूचना माइकिंग के माध्यम से भी शहर के लोगों को देगी.