पूर्व विधायक को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 10 हजार के मुचलके पर दी जमानत, आज जेल से आयेंगे बाहर भभुआ कार्यालय : भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के विरुद्ध 2002 में नगरपालिका चुनाव के दौरान जुलूस निकाल आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज मामले 62/2002 में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश मिश्रा […]

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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 10 हजार के मुचलके पर दी जमानत, आज जेल से आयेंगे बाहर
भभुआ कार्यालय : भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के विरुद्ध 2002 में नगरपालिका चुनाव के दौरान जुलूस निकाल आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज मामले 62/2002 में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश मिश्रा की अदालत ने जमानत दे दी. उन्हें 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है. गौरतलब है कि आचार संहिता उल्लंघन के उक्त मामले में 19 जनवरी 2011 को न्यायालय से उनका जमानत रद्द हो गया था.
इसके बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश न्यायालय द्वारा निकला था. न्यायालय ने कैमूर पुलिस को रामचंद्र यादव को 23 अगस्त तक गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने या कुर्की-जब्ती आदेश को तामिला कराने निर्देश दिया था, जिसके बाद भभुआ थाने की पुलिस ने उन्हें 22 अगस्त को उनके भभुआ पूरब पोखर स्थित आवास से गिरफ्तार कर 23 अगस्त को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
24 अगस्त को सीजेएम कोर्ट ने उक्त मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जिला व सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने जमानत दे दी.
वहीं, इस बीच आचार संहिता के दो और मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि, सोमवार की शाम तक बेल बांड की कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण पूर्व विधायक रामचंद्र यादव जेल से बाहर नहीं आ सके. संभावना है कि मंगलवार को बेल बांड की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद पूर्व विधायक जेल से बाहर आयेंगे.
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