जहानाबाद में शिक्षकों की सभी अवैध प्रतिनियुक्तियां रद्द, मूल विद्यालय लौटेंगे शिक्षक

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शिक्षा भवन | Prabhat Khabar Network

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जहानाबाद में शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी कर की गई शिक्षकों की सभी अवैध प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं. शिक्षकों को तत्काल अपने मूल विद्यालय लौटने का आदेश जारी किया गया है.

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Jehanabad Teacher Deputation Cancelled : जहानाबाद. शिक्षा विभाग के निर्देशों की अनदेखी कर प्रखंड शिक्षा कार्यालयों और सामान्य विद्यालयों में मनमाने तरीके से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है. डीईओ ने जिले में नियम विरुद्ध की गई सभी प्रतिनियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके साथ ही प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अविलंब अपने मूल पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है.

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मूल विद्यालयों में बिगड़ रहा था छात्र-शिक्षक अनुपात

जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए. इसके बावजूद कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने स्तर से शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा कार्यालयों और अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्त कर रखा था.

इससे शिक्षकों के मूल विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हो रहा था और पठन-पाठन व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था. इसी को गंभीरता से लेते हुए डीईओ ने जिले में नियम विरुद्ध की गई प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी किया है.

2 नवंबर तक बीईओ को देना होगा प्रमाण-पत्र

आदेश के अनुसार, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 2 नवंबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में लिखित प्रमाण-पत्र देना होगा. इसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उनके कार्यालय अथवा अधीनस्थ किसी भी सामान्य विद्यालय में निर्धारित चार श्रेणियों को छोड़कर एक भी शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं है.

डीईओ ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आदेश की प्रति जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है.

चार श्रेणी के विद्यालयों को मिली छूट

डीईओ के आदेश में चार श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है. इनमें एक शिक्षकीय विद्यालय, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय शामिल हैं.

इन चार श्रेणियों के अलावा जिले के किसी भी प्रखंड शिक्षा कार्यालय, बीआरसी या अन्य सामान्य विद्यालय में शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं रहेंगे.


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