19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Jehanabad News : मारपीट के आठ आरोपितों को पांच साल का सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट के आठ आरोपितों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है,साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

जहानाबाद नगर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने मारपीट के आठ आरोपितों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है,साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी अभियुक्त ग्राम रसलपुर काको थाना क्षेत्र के निवासी बताये जाते हैं. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि यह मामला काको थाने से संबंधित है. इस मामले के सूचक शशिभूषण कुमार ने आरोपितों को नामजद करते हुए काको थाने में प्राथमिकी 167/ 2014 दर्ज कराया था. उसने बताया था कि बीते 27 सितंबर, 2014 को सुबह करीब आठ बजे अपने खेत गया था तो देखा कि गांव के ही मिथिलेश यादव, सुरेश यादव, शैलेश यादव, लालू यादव, विजय यादव, रामजी यादव, राम प्रवेश यादव, सुबोध यादव धान को कबाड़ रहे थे. मना करने पर गाली-गलौज करते हुए अपने-अपने हाथ में लिये गड़ासा एवं लाठी-डंडे से शशिभूषण कुमार को मारने लगे. मारपीट के क्रम में अभियुक्त ने गड़ासे से सूचक की गर्दन पर मारा जिससे शशिभूषण जख्मी हो गया था. बीच-बचाव करने आये लखन महतो एवं अजीत महतो को भी मारपीट कर अभियुक्तों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां अभियोजन के द्वारा छह गवाही करायी गयी थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों के मद्देनजर रखते हुए सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधि की धारा 307 में दोषी पाते हुए पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel