जहानाबाद (नगर) : लाखों रुपये गबन के आरोपित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ मो एकबाल हैदर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी है. घोसी थाना कांड संख्या 325/16 में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका संख्या 489/2017 की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश सिंह ने खारिज कर दी.
इस संबंध में लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध लाखों रुपये की अवैध निकासी के संबंध में प्राथमिकी घोसी थाने में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ विनोद कुमार चौधरी ने दर्ज करायी थी. डाॅ हैदर के विरुद्ध पूर्व से भी लाखों रुपये गबन के संबंध में घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज है. अभियुक्त डाॅ हैदर के रुपये गबन से संबंधित आपराधिक इतिहास को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया.