एनडीपीएस में हुआ दोषी करार 19 जनवरी को सुनायी जायेगी सजाजहानाबाद. व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेन्द्र कुमार ने एनडीपीएस केस नं. 1/2014 में आरोपित अभियुक्त सहजानंदन कुमार उर्फ फोलटन यादव एवं राजाराम यादव को अवैध गांजा रखने के अपराध में दोषी पाया है एवं सजा के विन्दू पर सुनवाई की तिथि 19 जनवरी 2016 तय की है. इस बात की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया की अरवल थाना कांड संख्या 71/2014 थानाध्यक्ष अरवल कन्हैया सिंह के बयान पर दर्ज किया गया था . जिसमें सूचक थानाध्यक्ष ने कहा था कि आरक्षी अधीक्षक अरवल के निर्देश पर दिनांक 26 मार्च 2014 को ग्राम बैदराबाद थाना व जिला अरवल में अभियुक्त सहजानंदन कुमार उर्फ फोलटन यादव एवं राजाराम यादव के घर में छापेमारी की तो वहां से करीब तीन किलो गांजा एवं अन्य कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था, जिसमें न्यायालय में गवाहों की गवाही एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी पाया.
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एनडीपीएस में हुआ दोषी करार
एनडीपीएस में हुआ दोषी करार 19 जनवरी को सुनायी जायेगी सजाजहानाबाद. व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेन्द्र कुमार ने एनडीपीएस केस नं. 1/2014 में आरोपित अभियुक्त सहजानंदन कुमार उर्फ फोलटन यादव एवं राजाराम यादव को अवैध गांजा रखने के अपराध में दोषी पाया है एवं सजा के विन्दू पर सुनवाई […]
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