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उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता कैशमेमो

उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता कैशमेमो सरकारी राजस्व की हो रही है चोरी ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं नियम-कानूनउपभोक्ताओं के मांगे जाने पर भी नहीं मिलती है पक्की रसीद जहानाबाद. बिहार सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए कई ठोस नियम-कानून बनाये गये हैं लेकिन यह कानून […]

उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता कैशमेमो सरकारी राजस्व की हो रही है चोरी ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं नियम-कानूनउपभोक्ताओं के मांगे जाने पर भी नहीं मिलती है पक्की रसीद जहानाबाद. बिहार सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए कई ठोस नियम-कानून बनाये गये हैं लेकिन यह कानून जहानाबाद जिले में स्थापित निजी प्रतिष्ठान व दुकानों पर ढाक के तीन पात साबित हो रहा है. उपभोक्ताओं को निजी दुकानदारों द्वारा क्रय किये गये सामान का किसी प्रकार का कैशमेमो नहीं दिया जाता है. बल्कि उन्हें उल्टा-सीधा समझा दिया जाता है. पक्की रसीद नहीं मिलने के कारण खरीदे गये सामान का उचित मूल्य समझना ग्राहकों को असंभव सा नजर आता है. उपभोक्ताओं को क्रय किये गये सामान के नकली होने की चिंता सताने लगती है, वहीं शुद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता नजर आता है. वैट अधिनियम के तहत ग्राहकों को पक्की रसीद देने का प्रावधान है लेकिन दुकानदारों द्वारा टैक्स की बचत कर सरकार के खाते में वृद्धि होने वाली राजस्व को बचा लिया जाता है. कमोवेश शहर के स्थानीय बाजार शकुराबाद, घोसी, बंधुगंज,गुलाबगंज, मखदुमपुर, टेहटा आदि बाजारों का यही हाल है. कहीं भी दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को पक्की रसीद मुहैया नहीं करायी जाती है. शनिवार को अरवल-बैदराबाद के राणापुर निवासी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जहानाबाद से कूटी चारा मशीन की पाटर्स खरीदारी की. खरीदे गये सामान का दुकानदार से कैशमेमो मांगे जाने पर पक्की रसीद देने से इंकार कर गया. साथ-साथ किसी प्रकार का सामान खरीदे जाने पर सादा कागज पर भी हस्ताक्षर कर बिल या कैशमेमो न देने की बात बतायी. वहीं दुकान संचालक से पूछे जाने पर पक्की रसीद की व्यवस्था नहीं होने की बात बतायी गयी है. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा कैशमेमो मांगे जाने पर टैक्स जोड़कर पक्की रसीद देना है. अगर नहीं दिया जा रहा है तो यह दुकान संचालक की गलती है . लिखित शिकायत मिलने पर प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध जांच करायी जायेगी.

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