हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन

जहानाबाद : 2015 में हुए हत्या मामले में दो अभियुक्तों को एडीजे-2 धर्मेंद्र जयसवाल ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जहानाबाद थाना क्षेत्र के दक्षिणी दौलतपुर राजाबाजार मुहल्ला निवासी रामेश्वर भगत व शंभु भगत को उसी मुहल्ला के मीरा देवी की हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 10 […]

विज्ञापन

जहानाबाद : 2015 में हुए हत्या मामले में दो अभियुक्तों को एडीजे-2 धर्मेंद्र जयसवाल ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जहानाबाद थाना क्षेत्र के दक्षिणी दौलतपुर राजाबाजार मुहल्ला निवासी रामेश्वर भगत व शंभु भगत को उसी मुहल्ला के मीरा देवी की हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी.

आपके शहर में

विज्ञापन
इसके अलावा दोनों अभियुक्तों को न्यायाधीश ने भादवि की धारा 307 के तहत भी दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
उक्त आशय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जहानाबाद थाना कांड संख्या 98/2015 सूचक नागेंद्र कुमार ने दर्ज कराया था, जिसमें सूचक ने कहा था कि 26 फरवरी 2015 को 1:30 बजे दिन में दोनों अभियुक्तों ने धारदार हथियार (तलवार) से मारकर व पिस्तौल से फायरिंग करके सूचक की मां मीरा देवी और पिता महेंद्र भगत को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे मीरा देवी की मौत हो गयी. उल्लेखनीय है कि यह मुकदमा उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के रूप में चल रहा था. न्यायालय ने इस मुकदमे में पारित निर्णय की कॉपी डीएम को भी भेजकर अवगत कराने का निर्देश दिया है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन