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शराब तस्कर को पांच साल कारावास की सजा

Updated at : 30 Nov 2024 11:02 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच साल कारावास की सजा

कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये जुर्माना, दो लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार हुआ था गोरे मांझी

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जमुई. जिले के उत्पाद प्रथम, अनन्य विशेष न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर को पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उक्त शराब तस्कर पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. न्यायाधीश राजीव कुमार द्वितीय की अदालत ने सुनवाई करते हुए शनिवार को यह निर्णय सुनाया है. अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम की अदालत ने जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के मामले में सुनवाई करते हुए चंद्रदीप थाना क्षेत्र के धनार गांव निवासी गोरे मांझी, पिता सौदी मांझी के खिलाफ यह सजा सुनायी है. गौरतलब है कि 17 सितंबर 2022 को चंद्रदीप थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार को यह सूचना मिली थी कि धनार गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है. इसके बाद प्रमोद कुमार एक पुलिस टीम लेकर धनार गांव पहुंचे. जब पुलिस की टीम उक्त गांव में पहुंची तब गोरे मांझी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, तो उसके पास से एक सफेद प्लास्टिक बोतल में रखी 2 लीटर महुआ शराब बरामद हुई थी. इस मामले में सुनवाई की जा रही थी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा. करीब 2 साल बाद न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और गोरे मांझी को पांच साल की सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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