जीएसटी का विवरणी 30 तक करें दाखिल

Updated at : 07 Jun 2019 8:26 AM (IST)
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जीएसटी का विवरणी 30 तक करें दाखिल

जमुई : जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर बुधवार को स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय में राज्य कर संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार की अध्यक्षता में अधिवक्ता, व्यवसायी,चार्टर्ड अकाउंटेंट,लेखापाल और जमुई चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की बैठक हुई. मौके पर राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि 30 जून तक हर हाल में वित्तीय […]

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जमुई : जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर बुधवार को स्थानीय वाणिज्य कर कार्यालय में राज्य कर संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार की अध्यक्षता में अधिवक्ता, व्यवसायी,चार्टर्ड अकाउंटेंट,लेखापाल और जमुई चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की बैठक हुई.

मौके पर राज्य कर संयुक्त आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि 30 जून तक हर हाल में वित्तीय वर्ष 2017-18 का जीएसटी का वार्षिक विवरणी दाखिल करें. अगर वार्षिक विवरणी दाखिल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो, इसके लिए तुरंत ही कार्यालय से संपर्क करें. व्यवसायियों की सुविधा को देखते हुए कार्यालय में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जो कार्यालय अवधि में खुला रहेगा. कोई भी व्यवसायी जीएसटी दाखिल करने की परेशानी को लेकर इस हेल्प डेस्क से तुरंत ही संपर्क करें.
जो भी व्यवसाय 30 जून तक जीएसटी का रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें प्रत्येक दिन के हिसाब से न्यूनतम 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. अधिकतम सालाना टर्नओवर का 0.25 प्रतिशत जुर्माना भी वसूल किया जायेगा. जिन व्यवसायियों का सालाना दो करोड़ से अधिक टर्नओवर है, उन्हें 30 जून तक अंकेक्षण प्रतिवेदन भी दाखिल करना होगा और जीएसटी दाखिल नहीं करने वालों को एकमुश्त 25000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया जायेगा.
नियमित व्यवसायी को जीएसटी 9, समाहितीकरण वाले व्यवसायी को 9 ए और अंकेक्षण प्रतिवेदन वाले व्यवसायी को 9 सी भी दाखिल करना होगा. मौके पर सहायक आयुक्त विक्की विश्वकर्मा,अधिवक्ता सीताराम तांती, सुरेश अग्रवाल, चंद्रशेखर सिन्हा, अरविंद सिन्हा ,सुरेश सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव भालोटिया, राहुल कुमार, ब्रजेश पांडेय, लेखापाल राजीव कुमार, राजेश केसरी, अविनाश सिंह, रविशंकर सिन्हा, मनोज सिन्हा ,आकाश कुमार, जमुई चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुनील केसरी, सचिव शंकर शाह मौजूद थे.
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