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Jamui News : 102 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल 24वें दिन भी रही जारी

Updated at : 13 Jul 2024 10:03 PM (IST)
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Jamui News : 102 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल 24वें दिन भी रही जारी

सदर अस्पताल आये मरीजों को हुई परेशानी

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जमुई.

बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 102 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 24वें दिन शनिवार को भी जारी रही. सदर अस्पताल परिसर स्थित डीएस कार्यालय के समीप हड़ताल पर बैठे एंबुलेंस कर्मियों ने बताया कि जब तक हमलोगों का सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे. मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा बताया गया कि अब तक कंपनी द्वारा की गयी सभी वार्ता विफल हुई है. जब तक कंपनी हमलोगों की सभी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक हमलोगों की हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि आज हड़ताल के 24 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर के पदाधिकारियों द्वारा हमलोगों की जायज मांग पूरी नहीं करना मरीजों के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है. मौके पर संघ के सचिव सुभाष कुमार, बाल्मीकि कुमार मंडल, नरेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, सीताराम पंडित, अमित कुमार, सुभाष यादव, प्रवीण कुमार, सोनू कुमार पांडेय, सतीश सुमन, सतीश कुमार, मो शाहिद, तौकीद अहमद, मो असलम, पंकज कुमार, सूरज कुमार, रत्नेश कुमार सिंह, विश्वकर्मा यादव, नंदन कुमार, वीरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, विनोद कुमार, अंकुश कुमार, कैलाश कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, नरेश कुमार, मनीष कुमार, विशंभर बाजपेयी, सुबोध सिंह, विजय राम, संजय टॉकीज मो इमरार, विकास कुमार, सूरज कुमार सहित अन्य चालक व ईएमटी मौजूद थे.

मरीजों को हुई परेशानी

102 एंबुलेंस कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से सदर अस्पताल इलाज कराने आये मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. सदर अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता को घर जाने के लिए भी एंबुलेंस सुविधा नहीं मिलने पर उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा. मरीजों को हो रही इस परेशानियों के निदान को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा अबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी है. इससे मरीजों के परिजनों में आक्रोश है.

एंबुलेंस कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

श्रम अधिनियम के तहत कर्मियों से कार्य लें. एंबुलेंस कर्मचारियों को अतिकुशल का वेतन भुगतान करें. एंबुलेंस कर्मचारियों का बीमा कराएं. श्रम अधिनियम के तहत छह सौ रुपये प्रतिदिन भुगतान करें. तीन माह का बकाया वेतन का भुगतान अविलंब करें. बकाया पीएफ का भुगतान अविलंब करें. कंपनी द्वारा काम से हटाये गये कर्मचारियों को पुनः बहाल करें. जिलेभर में कार्यरत चालक व टेक्नीशियन को नियुक्ति प्रमाण पत्र व आईडी कार्ड श्रम अधीक्षक की उपस्थिति में दिया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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