आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में जगदीशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत 2 दोषी, सजा का एलान 6 को

Updated at : 04 Nov 2020 12:14 PM (IST)
विज्ञापन
आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में जगदीशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत 2 दोषी, सजा का एलान 6 को

आरोपी मुकेश उर्फ गुड्डू को आईपीसी की धारा 302/120 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज भेजने का फैसला सुनाया है.

विज्ञापन

भोजपुर. आरटीआई कार्यकर्ता हत्याकांड में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

भोजपुर जिले के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने जगदीशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू समेत दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. इन्हें सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तारीख मुक़र्रर की है. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी मो सद्दाम को आरोप मुक्त कर दिया गया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बताया कि 9 जून, 2016 को नगर स्थित वार्ड नंबर 11 बिशेन टोला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना इलाके में हत्या कर दी गयी थी. उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था.

इस चर्चित हत्याकांड में चुन्नू महतो समेत तीन को अभियुक्त बनाया गया था. दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चुन्नू महतो को भादवि की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट और आरोपी मुकेश उर्फ गुड्डू को आईपीसी की धारा 302/120 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज भेजने का फैसला सुनाया है.

बिशेन टोला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह जगदीशपुर नगर पंचायत में धड़ल्ले से हो रहे भ्रष्टाचार और वितीय अनियमितता के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी. उसके ऊपर पुलिसिया मिलीभगत से कई फर्जी मुकदमे भी कराये गए, जो कि जांच के बाद फर्जी निकले थे. मृत्युंजय की हत्या के बाद शवयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे.

Posted by Ashish Jha

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन