बिहार के IAS अधिकारियों को देना होगा अपनी अचल संपत्ति का विवरण, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Dec 2022 2:16 AM
Bihar news: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों को भी अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...
पटना: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों को भी अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. बिहार कैडर के आइएएस अधिकारियों को वर्ष 2022 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी, 2023 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन स्पैरो जमा करना होगा.
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसमें 31 दिसंबर 2022 तक की वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण शामिल करना होगा. अचल संपत्ति की घोषणा नहीं करने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत राज्य के सभी आइएएस अधिकारियों को अपने अचल संपत्ति की विवरणी विस्तार से स्पैरो के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा. 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अधिकारी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे.
शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने और उसे भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और यहां तक की मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की परंपरा रही है.
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