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ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर हाइकोर्ट की रोक, स्टेट हेल्थ सोसायटी से किया जवाब तलब

पटना हाइकोर्ट ने ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पटना. पटना हाइकोर्ट ने ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सोनु कुमार व अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति हेतु सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने हेतु आदेश देने का आग्रह किया गया है. इसको लेकर राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था.

इस मामले में राष्ट्रीय यक्ष्मा संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया.

इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल, पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गयी सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है. अगली तारीख में इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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