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Bihar: एसडीपीओ का कारनामा सुनकर हैरत में पड़ जायेंगे आप, कोर्ट ने पकड़ा तो ऊपर के अधिकारी…

Bihar: पुलिस के पर्यवेक्षण पर गंभीर सवाल कोर्ट की ओर से उठाया जा चुका है. पुलिस के जांच में झोल का रोज खुलासा हो रहा. कुचायकोट थाना क्षेत्र के चर्चित बलथरी गोलीबारी कांड का है. जिसमें सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने पहले दोषी और बाद में अपने ही पर्यवेक्षण में अभियुक्त को निर्दोष करार दे रहे.

Bihar: पुलिस के पर्यवेक्षण पर गंभीर सवाल कोर्ट की ओर से उठाया जा चुका है. पुलिस के जांच में झोल का रोज खुलासा हो रहा. एक और मामला सामने आया है. कुचायकोट थाना क्षेत्र के चर्चित बलथरी गोलीबारी कांड का है. जिसमें सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने पहले दोषी और बाद में अपने ही पर्यवेक्षण में अभियुक्त को निर्दोष करार दे रहे. कांड के अनसंधनकर्ता मुन्नी लाल सिंह ने अपने जांच में एसडीपीओ के निर्दोष करार दिये गये आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों पाते हुए केस डायरी में दर्ज कर दिया. आरोपित के बचाव में उतरे एसडीपीओ के लिए यह पहला केस नहीं है. इसके पहले भी कई कांड सामने आ चुके है. जिसको लेकर कोर्ट गंभीर है. कोर्ट के आदेश पर सीआइडी व डीआइजी मामले की जांच कर चुके है. पुलिस मुख्यालय से कोर्ट में अभी रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है. अब बलथरी कांड में भी एसीजेएम एक मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट से आरोपित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुका है.

महज 18 दिनों में आरोपित को एसडीपीओ ने बता दिया निर्दोष

एसडीपीओ संजीव कुमार ने कुचायकोट थाना कांड संक्ष्या-412/21 में अपने ज्ञापांक 1613 अनु/14.10.2021 से अपने पर्यवेक्षण के दौरान ईश्वर दयाल शाही उर्फ भोला शाही के विरूद्व कांड को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता को कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसबीच 22 अक्तूबर 21 को ईश्वर दयाल शाही की पत्नी लीला देवी ने एसपी को अपने पति के निर्दोष होने का दावा करते हुए आवेदन दी. जिसमें पति के ट्रक को बलथरी पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर अपने बहन के घर अहिरौली दुबौली में बर्थ-डे पार्टी में होने का दावा किया. उसके आवेदन के साथ ही एसडीपीओ ने अपने ज्ञापांक-4271 अनु/2.11.2021 से ईश्वर दयाल शाही को निर्दोष मानकर कार्रवाई से बाहर करने का निर्देश कांड के अनुसंधानकर्ता को दे डाली.

एसपी ने अनुसंधानकर्ता से किया जवाब-तलब

अनुसंधानकर्ता मुन्नी लाल सिंह ने जांच में ईश्वर दयाल शाही का मोबाइल का टॉवर लोकेशन निकाला. सीडीआर व अन्य साक्ष्य लेने के बाद कांड में संलिप्ता पायी. तो केस के डायरी में दर्ज किया. जब इसकी जानकारी एसडीपीओ को मिली तो उन्होनें ने एसपी को अपने पत्रांक-1747/अनु दिनांक-3.8.2022 से अनुसंधानकर्ता पर मनमाने ढंग से निर्देष के विपरित जाकर अनुसंधान करने का आरोप लगाया. जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसपी आनंद कुमार ने अपने ज्ञापांक 1965 रका दिनांक-9.8.2022 से कांड के अनुसंधाकर्ता से जावाब-तलब किये. बाद में जब अनुसंधानकर्ता की ओर से अपने ज्ञापांक 2092/22दिनांक-12.8.22 से अपना पक्ष साक्ष्य के साथ रखने पर एसपी ने क्लीनचीट दी.

बलथरी में गोलीबारी में महिला समेत तीन को लगी थी गोली

बलथरी में 23 सितंबर 2021 की शाम 7.45 बजे विजय राय के दलान के पास दो पक्षों के पुराने रंजीश में गोलीबारी हुई. जिसमें पूर्व विधायक सिंहेश्वर शाही के पोता अंकित कुमार, विजय राय के पुत्र शुभम राय व विनोद राय की पत्नी वीणा देवी को गोली लगी थी. जिसमें महीनों आइजीएमएस पटना में इलाज के बाद जान बची. इसी कांड में नौ लोग नामजद व 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ पूर्व विधायक के पुत्र राकेश शाही के बयान पर कांड दर्ज कराया गया था.

कांड की होगी समीक्षा, साक्ष्य पर होगी कार्रवाई: एसपी

एसपी स्वर्ण प्रभात से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि कांड की समीक्षा होगी. अगर साक्ष्य है तो पुलिस नि:पक्षता के साथ कार्रवाई करेगी. दोषी जो भी होंगे उनपर कार्रवाई होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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