Gopalganj News : राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में सीआइ की जमानत पर सुनवाई टली
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Jan 2025 10:29 PM
Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन के फर्जी जमाबंदी कांड में जेल में बंद सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत के बिंदु पर सुनवाई सोमवार को टल गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा के करेंट ड्यूटी पर होने के कारण जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी.
गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी कांड में जेल में बंद सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत के बिंदु पर सुनवाई सोमवार को टल गयी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा के करेंट ड्यूटी पर होने के कारण जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब जमानत के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई मुकर्रर की गयी है.
तीन जनवरी को दाखिल की गयी थी जमानत की अर्जी
ध्यान रहे कि सदर अंचल के सीआइ जटाशंकर प्रसाद को पुलिस ने 24 दिसंबर को अरेस्ट कर जेल भेजा था. इस मामले में सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट में तीन जनवरी को जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने चार जनवरी को सुनवाई करने के दौरान नगर परिषद की तरफ से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी की ओर से जमानत का विरोध पर कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. उसके बाद जटाशंकर प्रसाद के अधिवक्ता अबू शमीम की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी.
जेल जाने के बाद सीआइ को विभाग ने किया निलंबित
सदर अंचल के सीआइ जटाशंकर प्रसाद के जेल में जाने के साथ ही विभाग की ओर से उनको निलंबित कर दिया गया. साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गयी है. अब जमानत मिलने के बाद जटाशंकर प्रसाद अपना योगदान करेंगे. योगदान कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई जारी रहने तक निलंबित रह सकते हैं.सीआइ की अनुशंसा पर हुई थी जमाबंदी
राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी राजस्व कर्मचारी दिनेश चंद्र सुमन की रिपोर्ट व सीआइ के अनुशंसा पर सीओ ने की थी. इस फ्रॉड का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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