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सामूहिक जुर्माने पर डीएम ने की सुनवाई
गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में सामूहिक जुर्माने के मामले में डीएम राहुल कुमार ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अधिकतर आरोपितों ने अपना पक्ष रखने नहीं आये. महज एक व्यक्ति समाहर्ता के कोर्ट में पहुंच कर खुद को बेगुनाह बताया. पक्ष रखने लोगों के द्वारा नहीं आने के कारण कोर्ट की सुनवाई नहीं हो […]
गोपालगंज : खजूरबानी शराब कांड में सामूहिक जुर्माने के मामले में डीएम राहुल कुमार ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अधिकतर आरोपितों ने अपना पक्ष रखने नहीं आये. महज एक व्यक्ति समाहर्ता के कोर्ट में पहुंच कर खुद को बेगुनाह बताया. पक्ष रखने लोगों के द्वारा नहीं आने के कारण कोर्ट की सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई की तिथि रखी गयी है. पुलिस ने अब तक नोटिस की तामिला का प्रतिवेदन भी समाहर्ता कोर्ट को नहीं सौंपा है, जिसके कारण सामूहिक जुर्माने के मामले में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा. बता दें कि हरखुआ वार्ड नं 23 के स्व राम लखन यादव के पुत्र सुनील कुमार यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साहब,, हमको इस कांड से कोई लेना- देना नहीं है.
पुलिस ने गलती से मेरा नाम इसमें शामिल किया है. हालांकि इससे पहले 30 अगस्त को सुनवाई में राजेंद्र नगर बस स्टैंड के रहनेवाले प्रमोद कुमार मांझी ने भी अपना जवाब- दाखिल कर खुद को निर्दोष बताया था. जबकि इस कांड में खजूरबानी के रहनेवाले छठु पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, नगीना चौधरी, कैलाशो देवी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय पासी, रंजय पासी तथा मुन्ना पासी जेल में है. जबकि इस कांड के आरोपित सीवान के जामो बाजार के जलालपुर के रहनेवाले रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित, इंदू देवी, रीता देवी व ग्रहण पासी पुलिस पकड़ से बाहर है. पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने सामूहिक जुर्माने के मामले में सुनवाई करते हुए 23 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया था. नोटिस का तामिला पुलिस को कराना था. तामिला रिपोर्ट डीएम कोर्ट में नहीं आने से निर्णय में हो रही समस्या को देखते हुए डीएम ने एसपी के माध्यम से स्मार पत्र भेज कर नोटिस का तामिला कराने को कहा है.
तीन लोगों ने ही रखा पक्ष
सामूहिक जुर्माना मामले में कोर्ट में लोगों के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है. तीन लोगों ने अपना पक्ष रखा है. अगला तिथि का निर्धारण करते हुए एक मौका दिया गया है.
राहुल कुमार, डीएम, गोपालगंज
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