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अनुसंधानकर्ता को मिली बिसरा रिपोर्ट

गोपालगंज . खजूरबारनी शराबकांड में मृतकों की बिसरा रिपोर्ट को कांड के अनुसंधानकर्ता ने शुक्रवार को रिसीव किया. पुलिस बिसरा रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में शनिवार या सोमवार को दाखिल कर सकती है. शुक्रवार को बिसरा रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने की चर्चा थी. पुलिस ने बिसरा रिपोर्ट जमा नहीं की, जबकि कोर्ट में भी इस […]

गोपालगंज . खजूरबारनी शराबकांड में मृतकों की बिसरा रिपोर्ट को कांड के अनुसंधानकर्ता ने शुक्रवार को रिसीव किया. पुलिस बिसरा रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट में शनिवार या सोमवार को दाखिल कर सकती है. शुक्रवार को बिसरा रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने की चर्चा थी.
पुलिस ने बिसरा रिपोर्ट जमा नहीं की, जबकि कोर्ट में भी इस कांड की बिसरा रिपोर्ट को लेकर चर्चा बनी रही. बता दें कि गत 15-16 अगस्त को खजूरबानी में शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी.
चिकटोली के शशिकांत साह, श्याम सिनेमा रोड के रामू राम, रामजी शर्मा हरखुआ, भुटेली शर्मा छवही तक्की, विनोद सिंह शहबजवा, अमरेंद्र महतो तथा एक अज्ञात के शव पोस्टमार्टम के बाद 19 अगस्त को एसएफएल की टीम को बिसरा जांच के लिए सौंपा गया था.
बिसरा की जांच में मिथाइल अल्कोहल पीने से मौत होने की बात सामने आयी है. इस घटना को लेकर प्रशासन के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि खजूरबानी कांड के अनुसंधानकर्ता सदर इंस्पेक्टर निगम कुमार वर्मा को बिसरा रिपोर्ट शुक्रवार को रिसीव हुई है. अनुसंधानकर्ता शनिवार या सोमवार को कोर्ट में बिसरा रिपोर्ट सौंप सकते हैं. पुलिस सूत्रों का मानना है कि बिसरा रिपोर्ट को कोर्ट खोलता है, जबकि इस मामले में उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि बिसरा रिपोर्ट पुलिस चार्जशीट के साथ साक्ष्य के लिए कोर्ट को सौंपी जाती है. शुक्रवार को किसी तरह की बिसरा रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित नहीं की गयी.
गोपालगंज. खजूरबानी कांड में जेल में बंद छह शराब कारोबारियों की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम अवध प्रसाद की न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इसके बाद शराब कारोबारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी की तैयारी में जुट गये हैं. बता दें कि 15-16 अगस्त को खजूरबानी में शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी तथा पांच अन्य लोग बीमार हैं. इस कांड में 16 अगस्त की रात में ही नगर थाने की पुलिस ने खजूरबानी में छापेमारी की थी, जहां से शराब कारोबारी छठू पासी, राजेश पासी उर्फ राजेश चौधरी, सनोज चौधरी, रंजय चौधरी, संजय चौधरी, मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार किया गया था. मौके से शराब भारी मात्रा में बरामद की गयी थी.
इन आरोपितों को 19 अगस्त को पुलिस ने जेल भेज दिया था. सीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनाथ साहु ने जमानत अर्जी को दाखिल किया था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
149 पेड़ों को काटने की मांगी अनुमति : शराबकांड में 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इस बीच खजूरबानी के 149 पेड़ों को उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया है. अब वन विभाग ने अपने वरीय अधिकारियों से खजूर के पेड़ काटने की अनुमति मांगी है. वन विभाग को उम्मीद है कि शनिवार या सोमवार को पेड़ काटने की अनुमति मिल जायेगी.
उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक गत 19 अगस्त को कांड की जांच करने पहुंचे थे. प्रधान सचिव के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है.

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