सरकारी नौकरी में महिलाओं को पैंतीस फीसद आरक्षणकैबिनेट ने लगायी नीतीश नि:श्चय पर मुहरसंवाददाता, पटना राज्य सरकार प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है. अब सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नीतीश नि:श्चयों में शामिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. महिलाओं को यह अारक्षण पिछड़ी जाति की महिलाओं को पूर्व से देय तीन प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त होगा. प्रावधान के मुताबिक अनुसूचित जाति की महिलाओं को 5.6 प्रतिशत, अनुसचित जनजाति को 0.35 और अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं को 6.3 और पिछड़ी जाति की महिलाओं को 4.2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही 17.5 प्रतिशत सीटें सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. यह आरक्षण सामान्य कोटि की 50 प्रतिशत सीटों के अंदर होगा. वर्तमान में पिछड़ी जाति की महिलाओं को देय तीन प्रतिशत का आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा. यदि योग्य महिलाएं नहीं मिलीं, तो आरक्षित पद उसी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जायेगा. इसके लिए सरकार अलग से रोस्टर बिंदु बनायेगी. आरक्षण के इस प्रावधान को नयी नियुक्तियों में लागू किया जायेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आरक्षण के इस क्षैतिज सिस्टम को पुलिस की बहाली में लागू किया गया है. विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश निश्चय के तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गयी थी. डीजल, पेट्रोल, तंबाकू उत्पाद व विदेशी शराब महंगी कैबिनेट ने डीजल, पेट्रोल और तंबाकू उत्पाद और 845 प्रति केश से अधिक कीमत वाली विदेशी शराब पर 30 प्रतिशत वैट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इन वस्तुओं पर अभी 20 प्रतिशत वैट लग रहा था. तंबाकू पर आठ प्रतिशत, बीड़ी पत्ता पर पांच प्रतिशत, चिकित्सीय उपकरण पर पांच प्रतिशत, इलेक्ट्रानिक सामान पर आठ प्रतिशत, हवाई और प्लास्टिक चप्पल छोड़ सभी प्रकार के फूट वीयर पर पांच प्रतिशत प्रवेश कर लिया जायेगा. अभी तक इन पर कोई कर नहीं लग रहा था. बिजली उपकरणों पर 12 प्रतिशत और काॅलर वाले कपड़ों पर पांच प्रतिशत प्रवेश कर लगाने की मंजूरी दी गयी है. इससे ये सामान अब महंगे होंगे. अभी तक बिजली उपकरण पर आठ प्रतिशत प्रवेश कर लिया जाता था. राष्ट्रीय स्तर पर 14.5 प्रतिशत वैट लिया जाता है. पिछले कैबिनेट में 13.5 प्रतिशत का कर लगाने की मंजूरी दी गयी थी. इसे बढ़ा कर अब 14.5 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार को इस फैसले से 400 करोड़ रुपये की सालाना अतिरिक्त आमदनी होगी. व्यवसायियों के कर वापसी के दावे की अवधि को भी घटाया गया है. अब 90 दिनों की जगह 60 दिनों में ही इसका लाभ लिया जा सकेगा. शिकायताें के निष्पादन के लिए कैबिनेट ने नियत समय पर शिकायताें के निष्पादन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए सूचना के अधिकार के तहत सभी कार्यालयों में अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे. इसके लिए आधारभूत सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेंगी. जिला, अनुमंडल और प्रमंडल स्तर पर कार्यालय खोले जायेंगे. संचालन के लिए सौ से अधिक विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा. नगर निगम में चार प्रतिशत कमिशन पर टैक्स कलेक्टरों की होगी बहाली-
सरकारी नौकरी में महिलाओं को पैंतीस फीसद आरक्षण
सरकारी नौकरी में महिलाओं को पैंतीस फीसद आरक्षणकैबिनेट ने लगायी नीतीश नि:श्चय पर मुहरसंवाददाता, पटना राज्य सरकार प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है. अब सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नीतीश नि:श्चयों में शामिल इस […]
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