Advertisement
तीन पारा मेडिकल कॉलेजों को नोटिस
बिना लाइसेंस मेडिकल कॉलेज चलाने पर कार्रवाई गोपालगंज : जिले के तीन पारा मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी के साथ निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा है. समयसीमा के अंदर निबंधन नहीं कराने पर कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गयी है. पारा मेडिकल कॉलेज बगैर निबंधन चलाये जा रहे है. बिहार सरकार के […]
बिना लाइसेंस मेडिकल कॉलेज चलाने पर कार्रवाई
गोपालगंज : जिले के तीन पारा मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी के साथ निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा है. समयसीमा के अंदर निबंधन नहीं कराने पर कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गयी है. पारा मेडिकल कॉलेज बगैर निबंधन चलाये जा रहे है.
बिहार सरकार के मानकों के अनुरूप कॉलेज नहीं चल रहा है. इसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम बार चेतावनी के साथ नोटिस दिया है. 15 मई तक संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभाग जुर्माने की कार्रवाई करेगा. पारा मेडिकल कॉलेज को पांच लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सिविल सजर्न ने आठ मई को पारा मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा है. इसके पहले छह जून, 2014 और 22 अप्रैल, 2015 को निबंधन कराने के लिए नोटिस भेजा गया था.
लेकिन, पारा मेडिकल कॉलेज के संचालकों द्वारा निबंधन कराने के लिए रुचि नहीं ली गयी. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के नियम 41 (1) के तहत बिना निबंधन के कोई भी नैदानिक स्थापना चलाने पर दोष सिद्ध होने पर पांच लाख का पहली बार जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर दो लाख का जुर्माना लगेगा. निबंधन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम बार नोटिस जारी किया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement