संस्थानों में नहीं हैं आग बुझाने के यंत्र, भेजा जा रहा है नोटिस
Updated at : 18 Mar 2019 7:19 AM (IST)
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गोपालगंज : अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने का यंत्र नहीं रखने वाले संस्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले चरण में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अलावा पेट्रोल पंप और शहर के मॉल में जांच शुरू की गयी है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों के अलावा […]
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गोपालगंज : अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने का यंत्र नहीं रखने वाले संस्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पहले चरण में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अलावा पेट्रोल पंप और शहर के मॉल में जांच शुरू की गयी है.
जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों के अलावा मॉल में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर जांच शुरू की गयी है. जांच के दौरान पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मॉल, निजी और सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने का यंत्र नहीं मिले हैं.
इन संस्थानों पर यंत्रों की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है. उन्होंने बताया कि तीन साल पहले कुछ सरकारी विद्यालय और अस्पतालों में आग बुझाने का यंत्र लगाया गया था, जो एक्सपायर हो चुका है.
ऐसे संस्थानों को नवीकरण करने का निर्देश दिया गया है. करीब तीन हजार संस्थानों को नोटिस भेजने की कार्रवाई में विभाग जुटा हुआ है.
प्रत्येक माह स्वमूल्यांकन करने का है नियम
जिला अग्निशमन विभाग के अनुसार फायर सेफ्टी को ले भवन मालिकों को प्रत्येक माह स्वमूल्यांकन करने की गाइडलाइन जारी है. हादसे के लिए संबंधित भवन के मालिक या पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे. जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक एवं अन्य सरकारी व निजी भवनों में फायर सेफ्टी का अनुपालन करना है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके.
बोले अधिकारी
विद्यालय, मॉल, होटल, कार्यालय व मार्केट सहित अन्य संस्थानों को नोटिस भेजा जा रहा है. 15 दिनों के अंदर अग्नि सुरक्षा के नियम का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जायेगी.
अनिल तिवारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, गोपालगंज
सरकारी व निजी प्रतिष्ठान
सरकारी विद्यालय – 2212
निजी विद्यालय – 317
पेट्रोल पंप – 52
गैस एजेंसी -27
शहर में छोटे मॉल -62
सरकारी कार्यालय -274
सरकारी व निजी अस्पताल-288
शहर में हुए अग्निकांड
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