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युवक के हत्या मामले में दो दोषी करार

गोपालगंज : घर से बुला कर युवक की हत्या के मामले को सत्य पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक श्रीनिवास सिंह की अदालत ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है. आगामी सात नवंबर को कोर्ट का फैसला इस कांड में आयेगा. जानकार सूत्रों […]

गोपालगंज : घर से बुला कर युवक की हत्या के मामले को सत्य पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक श्रीनिवास सिंह की अदालत ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है. आगामी सात नवंबर को कोर्ट का फैसला इस कांड में आयेगा. जानकार सूत्रों ने बताया कि उचकागांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में 17 फरवरी, 2007 को नरेंद्र सिंह के पुत्र सत्येंद्र को बहला-फुसला कर बालाहाता से रामप्रसाद सिंह, रामनरेश सिंह आदि बुला कर ले गये.

रात में खाना खिलाने के बाद चोरी का आरोप लगा कर बेरहमी से पीटा गया तथा गला दबा कर हत्या कर दी गयी. इस मामले में नरेंद्र सिंह के बयान पर रामप्रसाद सिंह, रामनरेश सिंह, राकेश सिंह, जनार्दन सिंह, रूदल सिंह, बलिस्टर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई. लंबी जांच के बाद पुलिस ने रामप्रसाद सिंह तथा रामनरेश सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया.

पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद हत्या के मामले को सत्य पाते हुए दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया गया.

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