बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 1.55 लाख का जुर्माना

Published at :21 Jul 2017 9:04 AM (IST)
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बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 1.55 लाख का जुर्माना

गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 1.55 लाख रुपये का जुर्माना किया है. थावे थाने के गोपलामठ गांव के सुशील कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी नीरू देवी के नाम से एलआइसी की गोपालगंज शाखा से 28 मार्च, 2011 को […]

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गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 1.55 लाख रुपये का जुर्माना किया है. थावे थाने के गोपलामठ गांव के सुशील कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी नीरू देवी के नाम से एलआइसी की गोपालगंज शाखा से 28 मार्च, 2011 को बीमा कराया था.
इसमें वे स्वयं नॉमिनी थे. नौ जुलाई, 2015 को नीरू देवी की मौत सर्पदंश से हो गयी. इसके बाद बीमा कंपनी ने बीमा राशि 2 लाख 45 हजार 790 रुपये का भुगतान तो कर दिया, लेकिन नीरू की मौत को दुर्घटना मृत्यु नहीं मानते हुए बीमा कंपनी ने दुर्घटना मृत्यु का अतिरिक्त लाभ उन्हें नहीं दिया. इसके बाद सुशील ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया.
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने नीरू की मौत को दुर्घटना मृत्यु मानते हुए 1.25 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया. इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये एवं मुकदमा खर्च के लिए 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया.
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