22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सिर्फ दरार पड़ने से नहीं मिलेगा मुआवजा

गया: बाढ़, भूकंप, आंधी-पानी जैसी आपदा की स्थिति में आपदा विभाग से मुआवजे का प्रावधान हैं. लेकिन, इसके लिए हर स्तर पर अलग-अलग मुआवजे का प्रावधान है. जिला आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आपदा में मौत की स्थिति में मृतक के आश्रित को चार लाख रुपये दिये जायेंगे. घायल अवस्था […]

गया: बाढ़, भूकंप, आंधी-पानी जैसी आपदा की स्थिति में आपदा विभाग से मुआवजे का प्रावधान हैं. लेकिन, इसके लिए हर स्तर पर अलग-अलग मुआवजे का प्रावधान है. जिला आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आपदा में मौत की स्थिति में मृतक के आश्रित को चार लाख रुपये दिये जायेंगे. घायल अवस्था में किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में मरीज के एक सप्ताह तक भरती रहने पर 4,300 रुपये व एक सप्ताह से अधिक दिनों तक भरती रहने की स्थिति में 12,700 रुपये इलाज के लिए मिलेगा.

उन्होंने बताया कि पक्का मकान का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर 5,200 रुपये. कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 3,200 रुपये व पशु शेड 15 प्रतिशत क्षतिग्रस्त होने पर 2,100 रुपये दिये जाते हैं. मैदानी इलाके में कच्च या पक्का कोई भी मकान के पूरी तरह ध्वस्त होने पर 95,100 रुपये पीड़ित व्यक्ति को आपदा प्रबंधन विभाग से दिये जायेंगे.

श्री कुमार ने बताया कि केवल दरार पड़ने पर कोई सहायता नहीं मिलेगी. जान-माल का नुकसान हुए व्यक्ति अंचलाधिकारी को आवेदन देंगे. अंचलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के बाद एक टीम गठित कराकर या स्वयं जाकर क्षति का जायजा लेंगे. इसमें एक इंजीनियर स्तर के टेक्निकल जानकार भी होंगे. वह क्षति का मुआयना कर रिपोर्ट देंगे. उसके बाद प्रावधान के हिसाब से क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें