बोधगया: नगर पंचायत कार्यालय में गुरुवार को बोर्ड की बैठक हुई. इसमें होल्डिंग टैक्स सहित अन्य तरह के बकाये को एक माह के अंदर वसूलने का निर्णय लिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी एसके मिश्र ने बताया कि बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न मदों में बकाया रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया गया.
जानकारी के अनुसार, बैठक में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश व्यक्त किया गया कि महाबोधि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को तोड़े जाने से पहले जिला प्रशासन या संबंधित विभागों ने नगर पंचायत से अनुमति प्राप्त नहीं की थी.
कई सदस्यों ने इसे नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन बताया. यह भी सूचना है कि इस मामले को लेकर नगर पंचायत न्यायालय के शरण में भी जायेगा.