गया : माेबाइल चाेरी के एक मामले में गया रेलवे अदालत ने अभियुक्त सत्येंद्र कहार काे दाे साल की सजा सुनायी है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे शरतचंद्र कुमार की अदालत में रेल थाना कांड संख्या 27/18 में अभियुक्त सत्येंद्र कहार काे धारा 379 में दाे वर्ष की सजा व धारा 411 में भी दाे वर्ष की सजा सुनायी.
इस मामले के सूचक पंकज कुमार ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि एक फरवरी 2018 काे जब वह गया से धनबाद जा रहे थे ताे प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर उनके पॉकेट से सैमसंग कंपनी का माेबाइल एक व्यक्ति ने चाेरी कर लिा आैर भागने लगा. जब वह चाेर-चाेर चिल्लाये ताे आरपीएफ के जवानों ने उसे माैका-ए-वारदात पर पकड़ लिया.