गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने फतेहपुर थाना कांड संख्या 75/18 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फतेहपुर के लोधवे निवासी व मुखिया राजनंदन पंडित की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले के सूचक फतेहपुर के बापू ग्राम निवासी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 17 मार्च 2018 को जब वह अपने पुराने घर से नये घर में अपने नाना को खाना पहुंचाने जा रही थी, तो मुखिया राजनंदन पंडित व अशोक यादव ने उसका हाथ पकड़ लिया था और दुष्कर्म का प्रयास करने लगे थे. गौरतलब है कि मुखिया 20 मार्च से जेल में बंद है. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुखिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दी.
दुष्कर्म मामले में मुखिया की जमानत अर्जी खारिज
गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने फतेहपुर थाना कांड संख्या 75/18 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फतेहपुर के लोधवे निवासी व मुखिया राजनंदन पंडित की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले के सूचक फतेहपुर के बापू ग्राम निवासी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था […]
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