पूर्व सांसद साधु यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार, कोर्ट ने दी ये सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Jun 2023 6:48 PM
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे साले साधु यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिये गये हैं. गोपालगंज कोर्ट ने साधु यादव को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनायी है.
गोपालगंज. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे साले साधु यादव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिये गये हैं. गोपालगंज कोर्ट ने साधु यादव को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनायी है. हालांकि साधु यादव ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार करते हुए कम सजा सुनाने की गुहार लगायी थी, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें सिर्फ अर्थ दंड दिया. उन्हें एक हजार रूपये का जुर्माना देने की सजा सुनायी गयी है. पैसा नहीं देने पर उन्हें 6 महीने के जेल की सजा भुगतनी होगी.
मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का है. साधु यादव गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे. गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी ने 16 अक्टूबर, 2020 को साधु यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि अनिरूद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने बिना प्रशासन की अनुमति लिए हजियापुर से मौनिया चौक तक जुलूस निकाला था और प्रदर्शन किया था. इसमें 300 से 400 लोग शामिल थे. साधु यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
2021 में 4 जून को गोपालगंज कोर्ट ने साधु यादव के खिलाफ दर्ज मामले का संज्ञान लिया था. आज इस मामले की आखिरी सुनवाई थी. अदालत ने अनिरूद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव से जवाब मांगा तो उन्होंने अपने अपने दोष को स्वीकार किया. साधु यादव ने कोर्ट से कहा कि उनका आदर्श आचार संहिता का यह पहला अपराध है तथा भविष्य में इस तरह की किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. हमेशा कानून का पालन करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे.
साधु यादव ने कोर्ट से कहा कि आचार संहिता उल्लंघन और प्रशासन के आदेश को नहीं मामले का यह उनका पहला अपराध है. ऐसे में कोर्ट को प्रथम अपराध पर सहानुभूतिपूर्वक, दयापूर्वक विचार करते हुए माफ कर देना चाहिये. साधु यादव ने ये भी कहा कि वे कई गम्भीर रोगों से ग्रस्त हैं. अभी एक सप्ताह पहले ही दोनों आंख का ऑपरेशन करवाया है.
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