पटना: पांच तत्कालीन सीओ पर विभाग का शिकंजा, किसी की वेतन वृद्धि रुकी तो किसी की पेंशन कटी
एआइ से बनायी गयी तस्वीर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पांच तत्कालीन अंचल अधिकारियों (COs) पर कार्रवाई की है. उन पर सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपना, दाखिल-खारिज में गड़बड़ी और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं.
Action Against Five Then-COs : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यों में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और अनियमितता के आरोप में पांच तत्कालीन अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है. अलग-अलग मामलों में अधिकारियों पर अवैध जमाबंदी, दाखिल-खारिज में गड़बड़ी, अनधिकृत अनुपस्थिति, आदेश की अवहेलना और अवैध वसूली जैसे आरोप लगे थे.
आपके शहर में
सरकारी जमीन की निजी व्यक्ति के नाम कर दी जमाबंदी
संदेश के तत्कालीन अंचल अधिकारी उमेश चौधरी पर अवैध जमाबंदी सृजित करने और सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी व्यक्ति के नाम करने का आरोप लगा था. मामले में उन्हें संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गयी है.
दाखिल-खारिज और अभियान बसेरा में लापरवाही
वैशाली के राघोपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी संजीव कुमार त्रिवेदी पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली और अभियान बसेरा-2 समेत अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप है. उनके खिलाफ आरोपपत्र गठित किया गया है.
तीन साल तक पांच प्रतिशत पेंशन में कटौती
कटिहार के आजमनगर के तत्कालीन अंचल अधिकारी सुनील कुमार भंडारी पर अनधिकृत अनुपस्थिति, मनमानी, कर्तव्यहीनता और आदेश की अवहेलना के आरोप लगे थे. विभाग ने उन्हें तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत पेंशन कटौती के दंड से दंडित किया है.
टाइटल सूट के दौरान सात दाखिल-खारिज किए स्वीकृत
संपतचक के तत्कालीन अंचल अधिकारी मुकुल कुमार झा पर आरोप है कि टाइटल सूट चलने के दौरान ही उन्होंने सात दाखिल-खारिज के मामलों को स्वीकृति दे दी. मामले में जांच प्रतिवेदन को पुनः जांच के लिए संबंधित संचालन पदाधिकारी को वापस करने का निर्देश दिया गया है.
बालू और ईंट भट्ठों से अवैध वसूली का आरोप
मुंगेर के टेटिया बंबर के तत्कालीन अंचल अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता पर बालू और ईंट भट्ठों से अवैध वसूली तथा वाहनों की जांच में लापरवाही के आरोप लगे थे. मामले में उन्हें 10 प्रतिशत उपादान की राशि में कटौती के दंड का उल्लेख किया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए