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गोपालगंज: खुले में मांस-मछली बेचने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना, बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य

गोपालगंज शहर में खुले में न जानवर काटे जायेंगे और मांस-मछली की बिक्री होगी. इस पर रोक लगाने के लिए नगर पर्षद के इओ राहुलधर दुबे ने मांस-मछली बेचने वालों दुकानदारों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया. अधिकारी ने दुकानदारों से कहा कि शहर में कहीं भी अब खुले में मांस-मछली नहीं बेचे जायेंगे.

गोपालगंज शहर के किसी भी भाग में अब खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी. इस पर रोक लगाने के लिए बुधवार से नगर पर्षद ने मीट-मछली की दुकानों को हटाने का अभियान शुरू किया. नगर पर्षद की जेसीबी शहर की उन चौक-चौराहों और सड़कों पर चली, जहां खुले में मांस-मछली बेचे जा रहे थे. शहर की चार जगहों से लगभग दो दर्जन मांस-मछली की दुकानों को हटा दिया गया और कई दुकानों से संबंधित सामान को जब्त कर लिया गया.

खुले में मांस-मचले नहीं बेचने का दिया था निर्देश

बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत शहर में खुले में मांस-मछली बेचने के लिए डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर नगर पर्षद के अधिकारी ने मांस-मछली बेचने वाले दुकानदारों के साथ मंगलवार को बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि अब खुले में मीट व मछली नहीं बिकेगा. इसके बावजूद बुधवार को सभी दुकानदारों ने खुले में ही मांस-मछली की दुकान लगा ली.

15 दुकानदारों से वसूला गया पांच हजार जुर्माना

बुधवार को नप की जेसीबी शहर के कमला राय कॉलेज के पास, गंडक कालोनी के पास और जादोपुर चौक पर चली. इस दौरान खुले में मांस-मछली बेचने वाले 15 दुकानदारों से नप ने पांच हजार रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की. जांच टीम को देखकर भागने वाले 10 दुकानदारों के सामान भी नप ने जब्त कर लिये. अभियान के तहत इन चौराहों पर लगाये गये लगभग 48 दुकानों को हटा दिया गया. अधिकतर दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया गया. अभियान में धर्मेंद्र सिंह, छोटेलाल यादव, संजय कुमार, कैशियर ब्रजेश कुमार सहित बड़ी तादाद में नगर कर्मी शामिल थे.

दुकान समेटकर भागे दुकानदार

नप के अभियान को देख कई दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें समेट कर भाग खड़े हुए. इस दौरान मीट-मछली बाजार में अफरा-तफरी मची रही. इधर, नप के अभियान से कई शौकीनों को भी बिना मीट-मछली के खाली हाथ वापस लौटना पड़ा.

नगर पर्षद ने दी हिदायत

खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाने के लिए जांच क्रम में उन स्थलों को भी चिह्नित किया, जहां दुकान लगायी जाती थी. उन स्थलों पर दुकान नहीं लगाने का नगर पर्षद की ओर से हिदायत दिया गया है.

लाइसेंस लेना अनिवार्य

शहर के स्टेशन रोड में खुले में बेचे जा रहे मांस व मछली दुकानदारों को नगर थाने की पुलिस ने हिदायत दी. दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना करने की बात कही. दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि जहां-तहां खुले में मास की बिक्री हो रही है. उन्हें एक ओर या उचित स्थान पर ही बिक्री करें एवं काटी हुई मीट को शीशे में रखें और सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

क्या कहते हैं अधिकारी

गोपालगंज नगर पर्षद के इओ राहुलधर दुबे ने बताया कि शहर में कहीं भी खुले में मांस-मछली नहीं बेचना है. इतना ही नहीं, कोई भी दुकानदार मुर्गा, बकरा खुले में नहीं काटेगा. शहर को स्वच्छ रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी और यह अभियान जारी रहेगा.

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नगर पर्षद मांस-मछली बेचने वालों को दी थी हिदायत

बता दें कि खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर पर्षद के इओ राहुलधर दुबे ने मंगलवार को मांस-मछली बेचने वालों दुकानदारों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया था. उन्होंने दुकानदारों से कहा था कि कहीं भी अब खुले में मांस-मछली नहीं बेचे जायेंगे. दुकानदार बंद कमरे या प्लास्टिक कवर में अपनी दुकानें लगायेंगे. इतना ही नहीं, कोई भी मांस बेचने वाला दुकानदार शहर के किसी भी हिस्से किसी के भी सामने में मुर्गा, बकरा-बकरी या अन्य जानवरों को नहीं काटेगा. ऐसा नहीं करने वाले की दुकानें जब्त कर ली जायेगी तथा जुर्माना भी लगाया जायेगा.

नगर पर्षद के निर्देश

  • बंद कमरे में या प्लास्टिक कवर्ड दुकान में काटे जायेंगे मुर्गा व बकरी, किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी हाल में नहीं काटे जायेंगे ये जानवर

  • खुले में नहीं होगी मांस- मछली की बिक्री

  • मांस- मछली के अवशिष्ट को सुरक्षित जगह डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी

  • बिक्री स्थल की सफाई दुकान खुलने और बंद होने दोनों समय दुकानदार को करनी होगी.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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