19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

E-Rickshaw Rule: भागलपुर में चल रही ई-रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे राज्य में होगी लागू, आठ सदस्यीय टीम करेगी मॉनिटरिंग…

E-Rickshaw Rule in Bihar: भागलपुर में चल रही ई रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू होगी. राज्यपाल के आदेश पर सरकार के सचिव संजय अग्रवाल ने पत्र जारी कर जानकारी दी है.

E-Rickshaw Rule in Bihar: भागलपुर में चल रही ई रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू होगी. राज्यपाल के आदेश पर सरकार के सचिव संजय अग्रवाल ने पत्र जारी कर जानकारी दी है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 (3) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोटो व ई रिक्शा के परिचालन को लेकर नए नियम को सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है.

राज्य में अब जहां भी टोटो व ई रिक्शा का परिचालन होगा परिवहन विभाग वहां की मौजूद सड़कों की कैरिंग कैपिसिटी के अनुसार ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा. बता दें कि यह व्यवस्था पहले बिहार के सिर्फ भागलपुर जिला में लागू थी अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए, मिलेंगे लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे आधुनिक उपकरण…

अलग-अलग जोन में विभाजित कर अलग-अलग कोड का होगा निर्धारण

इस नियम के अनुरूप पटना मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन हेतु अलग-अलग जोन में विभाजित कर अलग- अलग कोड निर्धारित किए जाएंगे. सामान्य सवारी छोड़ रिजर्व चलने वाले ऑटो रिक्शा विशेष प्रकार की कलर कोडिंग के साथ स्टीकर लगाई जाएगी.

आठ सदस्यीय टीम का होगा गठन, जिलाधिकारी होंगे अध्यक्ष

इस नए नियम को लेकर बुधवार को भागलपुर के जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई. उसमें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे. बता दें कि रूट निर्धारण के समय उस क्षेत्र से संबंधित थानों को भी टैग किया जाएगा ताकि परिचालन व्यवस्था सुदृढ़ हो सके.

इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा का आरंभ स्थान एवं गंतव्य स्थान दोनों जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. राज्यभर में इस नई योजना को संचालित करने के लिए आठ सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे.

दिल्ली के सब्जी मंडी में मकान ढ़हा , IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें