Durga Puja 2021: टीका लेने वालों को ही दुर्गा पंडालों में इंट्री, नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Sep 2021 6:55 AM
आगामी दुर्गापूजा व दशहरा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद रविवार को जिलाधिकारी ने अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी किये हैं.
पटना. आगामी दुर्गापूजा व दशहरा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद रविवार को जिलाधिकारी ने अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी किये हैं. नये निर्देश में जिलाधिकारी डाॅ चंद्रशेखर सिंह की ओर से बताया गया कि आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन बिना पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा.
इस कार्यक्रमों की स्वीकृति देने के समय एसडीओ व एसडीपीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन और उससे संबंधित लोग कम से कम कोरोना टीके की पहली खुराक अवश्य लिये हों. वहीं, पंडाल में आगंतुकों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा.
पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और पूजा पंडालों में आयोजकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. पंडाल और जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति नहीं रहेगी. विसर्जन के दौरान न्यूनतम निर्धारित आवश्यक व्यक्ति ही विसर्जन स्थल तक जा सकेंगे. यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा.
पूजा, पंडालों, मेलों के स्थल पर कोविड जांच व टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जायेगी. वहीं जिले में हवाई जहाज, रेल, ट्रकों व अन्य वाहनों के माध्यम से प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजेन टेस्ट के माध्यम से जांच करायी जायेगी. इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो.
डीएम ने आदेश में कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र व छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे. दुकान व प्रतिष्ठान, सभी दुकानें सामान्य रूप से खुल सकेंगे. दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों व आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी.
नगर आयुक्त पटना नगर निगम व सभी कार्यपालक पदाधिकारी विशेष रूप से नियमित साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे. संबंधित थाना, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, पटना नगर पुलिस अधीक्षक भीड़-भाड़ वाले स्थान यथा-सब्जी मंडी, बाजार आदि सार्वजनिक जगहों में सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन करायेंगे.
Posted by Ashish Jha
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