चौकीदार-दफादार के आश्रितों की नियुक्ति समय पर होगी , मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया आश्चासन
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 27 Feb 2021 6:27 AM
विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में चौकीदार व दफादार के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति समय सीमा में होगी. अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया गया है.
पटना. विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में चौकीदार व दफादार के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति समय सीमा में होगी. अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया गया है.
प्रभारी मंत्री शुक्रवार को भाजपा के नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे थे. मंत्री ने कहा कि पहली जनवरी, 1990 के प्रभाव से चौकीदार व दफादार के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इसके लिए किसी भी चौकीदार व दफादार की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए पांच साल के अंदर आवेदन करने का प्रावधान किया गया है. इसमें नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है.
उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद वरीयता व प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि 2014 में यह व्यवस्था की गयी कि चौकीदार व दफादार रिटायरमेंट के एक महीना पूर्व अपने आश्रित को नामित कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि अब सभी डीएम को निर्देश दिया जायेगा कि इस प्रकार की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले को समय सीमा में निबटारा करें.
नीतीश मिश्रा ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पूछा था कि चौकीदार व दफादार के आश्रितों को आवेदन के बहुत दिनों बात तक उसे लंबित रखा जाता है. सरकार की ओर से इनकी नियुक्ति समय सीमा के अंदर करने के लिए समुचित प्रावधान किया जाये.
Posted by Ashish Jha
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