Headmaster exam: प्राइमरी व मिडिल स्कूल का हेड मास्टर बनने के लिए जाने कौनसी परीक्षा में होगा होना शामिल

Headmaster exam: शिक्षा विभाग ने स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के दावा को अस्वीकृत कर दिया है. जानिए अब क्या करना होगा?
Headmaster exam: स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में पारित आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के दावा को अस्वीकृत कर दिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद का अलग संवर्ग है तथा इन पदों को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकेगा.
Headmaster exam: विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति का प्रावधान
उन्होंने समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न नियमावलियों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है. इस प्रावधान के मुताबिक आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर पहली से पांचवी के विशिष्ट शिक्षक अगली श्रेणी छठी से आठवीं तक के विशिष्ट शिक्षक बन सकेंगे. छठी से आठवीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षक इसी कक्षा के वरीय विशिष्ट शिक्षक होंगे.
कौन दे सकता है परीक्षा
नवमी से दसवीं के विशिष्ट शिक्षक आठ वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद इसी कक्षा के वरीय विशिष्ट शिक्षक होंगे. ग्यारहवीं से बारहवीं के विशिष्ट शिक्षक इसी कक्षा के वरीय विशिष्ट शिक्षक पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे. जबकि बिहार राजकीय कृत प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी. वे पात्रता एवं रिक्ति के उपलब्धता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे.
कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, वशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम आठ वर्षों का शिक्षक अनुभव हो तथा भर्ती वर्ष को एक अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो.
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By Prabhat Khabar News Desk
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