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मोगलपुरा के दो शराब तस्करों को पांच-पांच साल कारावास

उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने गुरुवार को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी सन्नी कुमार और राजेश बारी को शराब व्यवसाय मामले में पांच साल कारावास और एक - एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने गुरुवार को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी सन्नी कुमार और राजेश बारी को शराब व्यवसाय मामले में पांच साल कारावास और एक – एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. स्पेशल एपीपी अभय चंद्र पाठक ने मामले में अभियोजन की ओर से बहस किया. पाठक ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष से न्यायालय में पांच लोगों की गवाही कराई गई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से सुनवाई पूरी हो जाने के बाद 18 अप्रैल को अदालत ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) शराब का कारोबार करने के लिए दोषी घोषित करते हुए दोनों का जमानत बंधपत्र खंडित कर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया था. अदालत ने गुरुवार को दोनों दोषियों को पांच- पांच साल की कठोर कारावास और एक- एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छह- छह माह की सजा भुगतनी होगी. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि 16 मार्च 2022 को मद्यनिषेध विभाग की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव से हरियाणा नंबर की एक कार से 225 लीटर नेपाली शराब के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार की थी.

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