-सरकारी-गैर सरकारी भवनों पर निगम का 8 करोड़ बकाया
दरभंगाः शहरी क्षेत्र के बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए विनियम में संशोधन किया है. इसके तहत कर और गैर-कर राजस्व बकाया बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की संशोधित धारा 126, 127, 128 और 147 के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए अधिभार लगाने का भी प्रावधान किया गया है.
मांग पत्र जारी करना
बकाया होल्डिंग कर यानी संपत्ति कर संबंधित वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर से पहले और अन्य गैर कर राजस्व देय होने की तिथि से एक महीना के अंदर नहीं भुगतान किया जाता है तो नगर निगम निर्धारित प्रपत्र ‘ए’ के तहत उक्त बकायेदार को नोटिस भेजेगा. नोटिस भेजने का खर्च भी बकायेदारों से ही वसूला जाएगा. नगर निगम उक्त बकायेदार से 50 रुपये प्रति मांग पत्र की दर से वसूली करेगा.
बकायेदारों की सेवा हो जायेगी बंद
जिन बकायेदारों को बकाया राशि की वसूली के सिलसिले में मांग पत्र भेजा गया है, यदि वह नोटिस जारी हाने के 21 दिनों के अंदर मांग पत्र में दी गयी राशि का भुगतान नहीं करता है तो नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे बकायेदारों की नगर निगम द्वारा दी जानेवाली सेवा बंद कर सकता है. इसमें जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन है. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को बंद करने के सिलसिले में सात दिनों का विशेष नोटिस भेजने के बाद नियम संख्या-6 में की जानेवाली कार्रवाई भी प्रस्तावित कर सकता है. इसके बाद उनलोगों की सेवा तभी बहाल होगी जब पूर्ण प्रतिष्ठायन शुल्क के साथ देय राशि का भुगतान कर दिया जाय.
अचल संपत्ति की हो सकती है कुर्की व बिक्री
जिन बकायेदारों को मांग संबंधी सूचना भेजी गयी है, वह यदि सूचना के 21 दिनों तक मांगी गयी राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में नगर आयुक्त प्रपत्र ‘डी’ में एक अधिपत्र जारी करेगा. यदि संपत्ति नगर निगम क्षेत्र का है तो निगम के किसी अधिकारी के नाम से संबोधित होगा और यदि संपत्ति शहरी क्षेत्र के बाहर का है तो इसकी सूचना डीएम को दी जाएगी.
केंद्र या राज्य सरकार से वसूली
केंद्र या राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों पर बकाया राशि वसूलने की दशा में विनियमन 5 से 10 एवं 21 के अधीन कोई भी अग्रेतर कार्रवाई करने से पूर्व नगर आयुक्त नगरविकास एवं आवास विभाग से लिखित आदेश लेंगे.